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डेबिट नोट के समय सीमा आ इनपुट टैक्स क्रेडिट
डेबिट नोट सप्लाई पर टैक्स बढ़ावेला, एहसे नियम क्रेडिट नोट से अलग चलेला: सप्लायर खातिर एकरा के देवे के कवनो आखिरी तारीख नइखे, बाकिर टैक्स ओही महीना के रिटर्न के साथे देवे के बा जवना में ई जारी भइल, आ खरीदार खातिर इनपुट क्रेडिट के आखिरी तारीख बा।
सप्लायर खातिर: जारी करीं आ टैक्स भरीं
- CGST Act डेबिट नोट जारी करे के कवनो आखिरी तारीख तय ना करेला: जवन टैक्स बाकी बा ऊ गलती पकड़ में आवते भरे के पड़ी।
- Section 34(4) कहेला कि डेबिट नोट ओह महीना के रिटर्न में जाला जवना में रउआ ओकरा के जारी करीं। ओकर टैक्स GSTR-1 आ GSTR-3B में ओह महीना (भा तिमाही) के आउटवर्ड टैक्स में जुड़ जाला।
- पता चलते जारी करीं। अगर टैक्स पहिले भरे के रहे त देर कइला पर ब्याज लाग सकेला; रउआ के मामला में ब्याज लागी कि ना, ई अकाउंटेंट बता सकेलें।
खरीदार खातिर: डेबिट नोट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट
1 जनवरी 2021 से खरीदार के आखिरी तारीख डेबिट नोट वाला साल से गिनाला, ओरिजिनल इनवॉइस वाला साल से ना (section 16(4), बदलाव के बाद)। डेबिट नोट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट एह दुनो में से जवन पहिले होखे, ओकरा ले लेवे के पड़ी:
- डेबिट नोट के तारीख वाला फ़ाइनेंशियल ईयर खतम भइला के बाद 30 नवंबर, भा
- जवना तारीख खरीदार ओह साल के सालाना रिटर्न भरे।
उदाहरण: 15 मार्च 2027 तारीख के डेबिट नोट (फ़ाइनेंशियल ईयर 2026-27)। खरीदार एकर क्रेडिट 30 नवंबर 2027 ले ले सकेला, चाहे ओरिजिनल इनवॉइस 2025-26 के होखे।
खरीदार के ई भी चाहीं कि नोट ओकर GSTR-2B में देखाई देव, जवन तब होला जब सप्लायर ओकरा के GSTR-1 (भा IFF) में रिपोर्ट करे। जवन नोट सप्लायर कबो रिपोर्ट ना करे, ओकरा पर खरीदार के कवनो क्रेडिट ना मिले।
अच्छा आदत
- जवना दिन जारी करीं ओही दिन ग्राहक के PDF भेजीं (शेयर करीं दबाईं), ताकि ऊ Invoice Management System (IMS) में ओकरा के मान सके।
- डेबिट नोट के नंबर सीरीज इनवॉइस आ क्रेडिट नोट से अलग रखीं। ई मेकर DN/26-27/001 इस्तेमाल करेला।
- हर महीना के अंत में सेव कइल डेबिट नोट खोलीं आ महीना के इनवॉइस के साथे लिस्ट अपना अकाउंटेंट के दीं।