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ग्राहक के डेबिट नोट कइसे बनाईं

डेबिट नोट पहिले जारी इनवॉइस के बढ़ावेला: रेट कम लगावल गइल, टैक्स कम लागल, भा बाद में अउर माल भा चार्ज तय भइल। तब ग्राहक पर फरक बाकी हो जाला।

एक-एक स्टेप

  1. ई नोट केकरा बदले बा: बिक्री। ग्राहक पर रउआ के जादे बाकी।
  2. डेबिट नोट के डिटेल। नंबर, तारीख, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आ ओरिजिनल इनवॉइस के तारीख।
  3. वजह। रेट बढ़ावल गइल (रेट के अंतर), टैक्स कम लागल रहे भा दोसर।
  4. केकरा के जारी आ आइटम। ग्राहक; खाली फरक, HSN आ GST के साथे।
  5. सेव करीं आ शेयर करीं। ग्राहक पेमेंट करे त स्टेटस मिलल रकम पर रखीं।

उदाहरण से समझीं

दोसरा राज्य के खरीदार के ₹480 पर 100 यूनिट के इनवॉइस; तय रेट ₹500 रहे। डेबिट नोट DN/26-27/003: 100 × ₹20 = ₹2,000, IGST 18% ₹360, कुल ₹2,360।

नियम आ तारीख

CGST Act के Section 34(3); सामग्री Rule 53(1A) के तहत। डेबिट नोट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट डेबिट नोट के आपन फ़ाइनेंशियल ईयर से गिनाला (section 16(4), 1 जनवरी 2021 से)।

आम गलती आ ओकर सुधार

अबहीं आजमाईं: ई मुफ़्त बा आ लॉगिन के ज़रूरत नइखे।डेबिट नोट मेकर खोलीं

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