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GST डेबिट नोट फ़ॉर्मेट: इस पर क्या लिखना ज़रूरी है

डेबिट नोट से रजिस्टर्ड सप्लायर पहले से बने इनवॉइस की रकम बढ़ाता है। GST में पुराना इनवॉइस न फाड़ा जाता है न बदला जाता है: आप एक नंबर वाला डेबिट नोट बनाते हैं जो उस इनवॉइस का हवाला देता है और फ़र्क की रकम लेता है।

GST डेबिट नोट कब बनता है

CGST Act का Section 34(3) कहता है कि टैक्स इनवॉइस के बाद अगर उस पर टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स जितना होना चाहिए उससे कम निकले, तो सप्लायर डेबिट नोट बनाए। आम मामले:

कानून कहता है कि डेबिट नोट में सप्लीमेंट्री इनवॉइस भी आता है (section 34 का एक्सप्लेनेशन), इसलिए GST के लिए दोनों नामों का मतलब एक ही है। एक डेबिट नोट उसी फाइनेंशियल ईयर के एक या ज़्यादा इनवॉइस के लिए हो सकता है।

डेबिट नोट पर क्या लिखना ज़रूरी है

CGST Rules का Rule 53(1A) डिटेल की लिस्ट देता है। यह मेकर ये सब प्रिंट करता है:

डिटेलमेकर में यह कहाँ से आती है
आपका नाम, पता और GSTINआपके बिज़नेस की डिटेल
डॉक्यूमेंट का नाम ("Debit note")टाइटल की तरह प्रिंट
16 कैरेक्टर तक का सीरियल नंबर, फाइनेंशियल ईयर में अलगडेबिट नोट नंबर, जैसे DN/26-27/001
जारी करने की तारीखतारीख
ग्राहक का नाम, पता और GSTIN (अगर रजिस्टर्ड है)किसे जारी किया
बिना रजिस्ट्रेशन वाले ग्राहक के लिए: नाम, पता, डिलीवरी का पता राज्य के नाम और कोड के साथकिसे जारी किया, राज्य के साथ
ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस का नंबर और तारीखओरिजिनल इनवॉइस नंबर, ओरिजिनल इनवॉइस की तारीख
टैक्सेबल वैल्यू, GST रेट और टैक्स की रकमआइटम लाइनें और टैक्स समरी
सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचरऑथराइज़्ड सिग्नेटरी का बॉक्स

एक सैंपल डेबिट नोट

10 जून 2026 का इनवॉइस INV/26-27/045: उसी राज्य के खरीदार को ₹480 पर 100 यूनिट, GST 18%। तय रेट ₹500 था।

अब ग्राहक को ₹2,360 ज़्यादा देना है। Nivesh Sahayak ऐप में नोट यह रकम ग्राहक के बैलेंस में जोड़ देता है।

डेबिट नोट पर सिर्फ़ फ़र्क डालें, पूरा इनवॉइस दोबारा कभी नहीं। ओरिजिनल इनवॉइस जैसा है वैसा रहता है।
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