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ग्राहक के लिए डेबिट नोट कैसे बनाएँ

डेबिट नोट पहले से बने इनवॉइस को बढ़ाता है: रेट कम लगाया गया, टैक्स कम लगा, या बाद में और माल या चार्ज तय हुए। तब ग्राहक को फ़र्क देना होता है।

स्टेप बाय स्टेप

  1. यह नोट किसके बदले है: बिक्री। ग्राहक को आपको ज़्यादा देना है।
  2. डेबिट नोट की डिटेल। नंबर, तारीख, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और ओरिजिनल इनवॉइस की तारीख।
  3. वजह। रेट बढ़ाया (रेट का अंतर), टैक्स कम लगा था या अन्य।
  4. किसे जारी और आइटम। ग्राहक; सिर्फ़ फ़र्क, HSN और GST के साथ।
  5. सेव करें और शेयर करें। ग्राहक पेमेंट करे तो स्टेटस को मिली रकम करें।

उदाहरण से समझें

दूसरे राज्य के खरीदार को ₹480 पर 100 यूनिट का इनवॉइस; तय रेट ₹500 था। डेबिट नोट DN/26-27/003: 100 × ₹20 = ₹2,000, IGST 18% ₹360, कुल ₹2,360।

नियम और तारीखें

CGST Act का Section 34(3); इसमें क्या लिखना है Rule 53(1A) में है। डेबिट नोट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट डेबिट नोट के अपने फ़ाइनेंशियल ईयर से गिना जाता है (section 16(4), 1 जनवरी 2021 से)।

आम गलतियाँ और उन्हें कैसे ठीक करें

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